शामली, कैराना। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम संजीव निवासी कैराना को 10 साल के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 25 अक्टूबर 2018 को संजीव निवासी कैराना एक 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी को बरामद करते हुए उसका मेडिकल कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराए। जिसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था। पुलिस ने आरोपी संजीव को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता जावेद अली ने की थी।