शामली। किशोरी का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम आरिफ निवासी गांव भाज्जू थाना बाबरी को 10 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक व कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार ने बताया कि 29 जून 2023 की रात बाबरी क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का आरिफ अपहरण कर ले गया था। अगले दिन किशोरी के भाई की तहरीर पर बाबरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजरिम आरिफ को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से मुजरिम लगातार जेल में बंद है। किशोरी के बयानों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से सात गवाह पेश किए गए। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम आरिफ निवासी गांव भाज्जू थाना बाबरी को 10 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नही करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।