लखनऊ| पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान तभी मिल पाएगा जब ई-केवाईसी हो जाएगी। इसके अलावा ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर पर आय एवं जाति प्रमाण-पत्र का मिलान भी अनिवार्य कर दिया गया है।
कलेक्ट्रेट में एडीएम प्रशासन डॉ. शुभी कानन ने अल्पसंख्यक समुदाय की पिछड़ी जातियों के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों के शादी अनुदान के आवेदनों की समीक्षा की। उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आए सभी ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन संबंधित एसडीएम और खंड विकास अधिकारी करा लें।
में विधायक जयदेवी, एडीएम वित्त राकेश कुमार सिंह भी शामिल हुए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2023-24 में 862 लाभार्थियों के लिए 1.72 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। इस साल आवेदक तथा उसकी बेटी के आधार के जरिए ई-केवाईसी होनी है।
आवेदक के आय और जाति प्रमाण-पत्र का ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से मिलान करने की नई व्यवस्था लागू हुई है। एडीएम प्रशासन और विधायक ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक जितने भी आवेदन आएं, उन सभी को नियम पूरा करने पर शादी अनुदान दिया जाए। इसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता भी खुलना सुनिश्चित किया जाए।