सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंदर कुमार और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के कैड़ी गांव निवासी बिल्लू और अरविंद शर्मा के बीच खेत में पानी चलाने को लेकर विवाद हुआ था। 22 अप्रैल, 2014 को बिल्लू का लड़का कुलदीप गांव के इंटर कॉलेज से कक्षा सात की परीक्षा देकर वापस लौट रहा था। रंजिश के चलते गांव में पहुंचते ही अरविंद शर्मा और उसके बेटे जोनी उर्फ श्रीकांत शर्मा ने छात्र को पकड़ लिया और छुरे से उसके सीने पर कई वार कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे।
बताया गया कि वादी घनश्याम ने पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-10 अशोक कुमार ने की। धारा 302 में पिता-पुत्र को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। शस्त्र अधिनियम में जोनी को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
इस तरह हुआ था विवाद
मुकदमे के वादी घनश्याम के चाचा बिल्लू के चक से पड़ोसी अरविंद शर्मा अपने खेत के लिए पानी लेकर जाता था। पानी के रुपयों को लेकर बिल्लू और अरविंद शर्मा के बीच विवाद हो गया। इसी वजह से अरविंद शर्मा और उसके लड़के जोनी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बिल्लू को सबक सिखाने के लिए उसके बेटे कक्षा सात के छात्र कुलदीप की हत्या कर दी गई थी।
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