सहारनपुर। कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने नौ मार्च को तलब किया है। जिसके खिलाफ दो मामलों में आरोप तय होंगे। उनके अधिवक्ता की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर उन पर झूठा मामला दर्ज कराए जाने की बात कही गई थी, जिन्हें अदालत ने निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ जुलाई 2012 में सरसावा थाने के गेट पर हंगामा कर तोडफोड़ करने का मामला दर्ज है। इसके अलावा 2018 में गंगोह थाने में भी धमकी देने का एक और मामला दर्ज है। दोनों मुकदमे अब यहां एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है।
वहीं शनिवार को इन दोनों मामलों में तारीख होने पर आरोप तय होने थे, मगर सपा विधायक पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता की ओर से इस संबंध में न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर दोनों मामलों में सपा विधायक पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए इन आरोपों से उन्हें डिस्चार्ज करने की प्रार्थना की गई।
गुलाब सिंह ने बताया कि न्यायाधीश मयंक प्रकाश ने दोनों प्रार्थना पत्रों को निरस्त दिया। न्यायालय ने इन मामलों में आरोप तय करने के लिए नौ मार्च की तारीख लगाई है, जिसमें सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है।