जींद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बिजली निगम ने अपने उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी की स्कीम लागू की है, जोकि आगामी 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया बिलों पर उपभोक्ताओं का सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा।
बिल की मूल राशि को तीन किश्तों में जमा करवाया जा सकता है। इसके साथ उपभोक्ताओं को वर्तमान के छह बिलों को नियमित रूप से भरना होगा। यह उपभोक्ता घरेलू, व्यवसायिक, उद्योगपति या कृषि किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, सभी को सरचार्ज माफी का लाभ दिया जाएगा। यह योजना सभी प्रकार के शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं तथा चालू व कटे हुए कनेक्शनों पर लागू होगी। योजना केवल 31 दिसंबर 2021 को चल रहे डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता अपने बकाया बिल की मूल राशि को तीन किश्तों में व एकमुश्त जमा करा सकता है।
एकमुश्त बिल जमा करवाने पर पांच प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का लाभ भी मिलेगा। फ्रीज किया हुआ ब्याज किश्तों में माफ किया जाएगा। यदि उपभोक्ता इस योजना में शामिल होने पर बकाया बिल तीन किश्तों में या एकमुश्त जमा नहीं करवाता व अगले छह बिल लगातार नहीं भरता तो उपभोक्ता से सारा ब्याज लिया जाएगा व उसे इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
इस योजना में शामिल उपभोक्ताओं को ब्याज की दर में छूट प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता से बकाया राशि पर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा जोकि पहले 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से देय था। उपभोक्ता अपना बकाया बिल व देय ब्याज के साथ एकमुश्त या तीन किश्तों में जमा करवा सकता है। उपभोक्ता गलत बिल को ठीक करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
कनेक्शन कटे हुए उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त या तीन किश्तों में से एक किश्त जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं व अपना कटा हुआ कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा कसते हैं। निगम द्वारा जो बिजली सरचार्ज माफी योजना लागू की गई है इसके तहत 31 दिसंबर 2021 तक के बिलों को उपभोक्ता बिना सरचार्ज के तीन आसान किश्तों में जमा करवा सकते हैं।