शामली। जनपद शामली में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में डीएम द्वारा फिर से साप्ताहिक बाजारबंदी लागू करने के निर्देश दिए गए है।
अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि जनपद के समस्त बाजार जहां उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के प्रावधान लागू है। धनतेरस से कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर तक साप्ताहिक बदी से छूट थी परंतु 30 नवंबर के उपरांत अब जनपद में बंदी का पूर्ववत कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान या प्रतिष्ठान खोलन और नियम विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में प्रतिष्ठानों का चालान भी किया जाएगा।