वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया करीब चार साल पहले कोतवाली नगर क्षेत्र के कृष्णापुरी निवासी उदयवीर की अज्ञात चोरों द्वारा ई-रिक्शा चोरी कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने साबिर उर्फ घोड़ा निवासी मोहल्ला कबाड़ी बाजार नजीबाबाद बिजनौर हाल पता सहाबुद्दीनपुर रोड मुजफ्फरनगर सहित चार चोर गिरफ्तार किए थे। पुलिस ने चारों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। मामले में दोषी एक चोर बिलाल को पहले ही सजा हो चुकी है। जबकि साबिर उर्फ घोड़ा को गैंगस्टर कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश कमलापति ने तीन साल तीन महीने की सजा और 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। दो अन्य चोर नदीम और सलमान के विरुद्ध वाद विचाराधीन है।