नई दिल्ली. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सड़कों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है. यातायात पुलिस का काम यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर सभी यातायात नियमों का पालन हो और यातायात सुगम रहे. हालांकि, कई बार पुलिसकर्मी और सड़क पर मोटर वाहन लेकर यात्रा कर रहे लोगों के बीच कुछ गलतफहमी हो जाती है, जिसके कारण तनाव की स्थिति बन जाती है. ऐसे में पुलिस कई बार मोटर वाहन की चाबी छीन लेती है. लेकिन, क्या ऐसा करना कानूनी तौर पर सही है? जी नहीं, यातायात पुलिसकर्मी किसी भी मोटर वाहन मालिक से वाहन की चाबी नहीं छीन सकते हैं.

मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, ‘ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी कार की चाबियां जबरदस्ती नहीं छीन सकता है, ऐसा करना गैरकानूनी है. कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे उसका पद या अधिकार कुछ भी हो, वह आपकी कार की चाबी नहीं छीन सकता है.’

अगर आपके साथ कभी कोई पुलिसकर्मी ऐसा करे तो आप उन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1932 का हवाला दे सकते हैं. वह समझ जाएगा कि आप कानून के जानकार हैं और कानूनी तरीके से अपनी बात रखना जानते हैं. इसके लिए आपपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अनुसार, जब कोई पुलिस अधिकारी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे तो आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं. अगर पुलिसकर्मी आपसे डीएल आदि को अपने हाथ में लेने के लिए कहता है, तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप उसे दस्तावेजों को दें या न दें.

हालांकि, कुछ मामलों में पुलिस अधिकारी आपके लाइसेंस को जब्त कर सकते हैं तो उस स्थिति में वह आपका लाइसेंज जरूर ले लेंगे. लेकिन, तब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस जब्त होने के बदले में ट्रैफिक पुलिस विभाग आपको एक वैलिड रसीद देगा.