मुजफ्फरनगर। अदालत ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोनों अभियुक्तों को दस-दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म की दोनों घटनाएं खतौली व रतनपुरी थाना क्षेत्र की हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार खतौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला निवासी महिला को 19 दिसंबर 2015 की देर रात एक युवक ने अकेली पाकर घर में घुस गया। आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और किसी से बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता ने शौहर को घटना की जानकारी दी, जिस पर खतौली के मोहल्ला इस्लामाबाद निवासी सादिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर-एक आरती फौजदार के समक्ष हुई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दिनेश कुमार शर्मा, एडीजीसी विक्रांत राठी, प्रदीप बालियान व मनमोहन शर्मा ने सुनवाई के दौरान छह गवाहों के साथ ही मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। इनके आधार पर मंगलवार को न्यायाधीश ने आरोपी सादिक को दोषी करार दिया। अभियुक्त को दस साल कैद के साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।
दूसरा मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी 15 साल की किशोरी 26 नवंबर 2017 को परिवार के साथ घर की छत पर सोई थी। आरोप है कि गांव के ही रिजवान ने उसे डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी के समक्ष हुई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए आठ गवाहों के साथ ही मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। इनके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी रिजवान को दोषी करार दिया। मंगलवार को अभियुक्त को दस साल कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।