मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने 3 हथियार तस्करों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 6-6 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। हांलाकि तीनों पर तमंचा फैक्ट्री चलाने का मुकदमा अदालत में फिलहाल विचाराधीन है। तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि थानाभवन थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक और वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक जनपद ललितपुर कुलदीप कुमार ने 11 जुलाई 2015 को पुलिस बल के साथ भवन थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडेट खादर शामली में छापा मारकर मोहम्मद तकी के मकान में अवैध रूप से संचालित की जा रहीं तमंचा फैक्ट्री पकड़ी थी। जहां से बने हुए बंदूक, तमंचे और भिन्न भिन्न प्रकार के 68 कारतूस और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किये थे। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों मोहम्मद तकी पुत्र वीजा मोहम्मद अंसारी और साजिद पुत्र शौकत नीलगर को गिरफ्तार किया था। बताया कि इस छापेमारी के दौरान तकी का भाई अनीस पुत्र वीजा मोहम्मद अंसारी रायफल मौके पर ही फेंक कर फरार हो गया था। मौके से पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाईकिल भी बरामद की थी। जिनके नंबर बदले हुए थे। मौके पर इन बदमाशों ने बताया की अवैद्ध तमंचे बनाकर उन्हें चोरी की मोटरसाईकिल पर सवार होकर भिन्न स्थानों पर बेचते थे। प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध अवैद्ध तमंचा फैक्ट्री संचालित करने और बरामद अवैद्ध तमंचों, बंदूको और कारतूसों व उपकरण का आयुद्ध अधिनियन और चोरी की मोटर साईकिलो का मुकदमा दर्ज कराया था।विवेचना निरीक्षक मोहम्मद युसूफ खान ने की थी और तीनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट भेज दी थी। बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज कमलापति ने की। बताया कि सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 6-6 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। तीनों पर कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।