मुजफ़्फरनगर। खतौली से रालोद के पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना ने गुरुवार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके उपरांत सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक को 20 हजार रुपये की जमानत जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
गत 2014 में विधानसभा चुनाव के दौरान बाबरी थाने के ग्राम बुटराड़ा में बिना परमिशन के चुनाव सभा करने पर उनके विरुद्ध धारा 188 का मामला दर्ज हुआ था। विशेष अदालत ने कोर्ट में पेश न होने व बार-बार सम्मान जारी होने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर पूर्व विधायक ने आज कोर्ट में पेश होकर ज़मानत करा ली। विशेष अदालत के जज गोपाल उपाध्याय ने जमानत अर्जी मंज़ूर करते हुए आदेश दिया कि 20-20 हज़ार के दो ज़ामिन दाखिल करने पर रिहा किया जाए। हवाई जहाज़ में चुनाव प्रचार करने वाले करतार सिंह भड़ाना को आज कोर्ट में कई घंटे बैठना पड़ा और देर शाम जमानत मिली।
अधिवक्ता अजय कुमार सहरावत ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान तत्कालीन खतौली विधायक तथा रालोद नेता करतार सिंह भड़ाना के विरुद्ध थाना बाबरी जनपद शामली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि कैराना लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उन्होंने एक अप्रैल 2014 को गांव बुटराड़ा में बिना अनुमति सभा की थी। जिस पर उनके विरुद्ध धारा-144 का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पेश न होने पर पूर्व विधायक के विरुद्ध विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। श्री सहरावत ने बताया कि गुरुवार को पूर्व विधायक करतार भड़ाना ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज गोपाल उपाध्याय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बताया कि जिसके उपरांत कुछ घंटे बाद कोर्ट ने उन्हें 20 हजार रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।