शामली. कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन गैंगस्टर के मामले में जिला जेल में बंद हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने विधायक व अन्य के विरुद्ध अमानत में खयानत के एक मुकदमे में जमानत याचिका खारिज कर दी। अब विधायक नाहिद हसन की तरफ से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है।
वर्ष 2019 में झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी खुशनाम की महिला ने कैराना विधायक नाहिद हसन व गांव भूरा निवासी नवाब के विरुद्ध अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, फरवरी 2021 में तत्कालीन कैराना कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने नाहिद हसन और उनकी माता तबस्सुम हसन सहित 40 आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया था। वह इस समय मुजफ्फरनगर जेल में बंद हैं। कैराना स्थित न्यायालय से नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने गैंगस्टर और अमानत में खयानत के मुकदमे में हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
गत बुधवार को हाईकोर्ट ने अमानत में खयानत के मुकदमे में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी। बकौल अधिवक्ता, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद विधायक नाहिद हसन की तरफ से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाएगी।