नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब आपके पास केवल 25 दिनों का समय बचा है. वेतनभोगी लोगों को उनके दफ्तर से फॉर्म -16 मिल चुका है. अब फौरन इनकम रिटर्न दाखिल कर दें. अगर आप इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें. जैसे जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख नजदीक आती जाएगी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लोड बढ़ता चला जाएगा.
सभी वेतनभोगी लोग जिनकी आय इनकम द्वारा विभाग निर्धारित टैक्स स्लैब से ज्यादा है उन्हें सरकार को टैक्स चुकाना पड़ता है. इनकम टैक्स इनकम के स्लैब के अनुसार तय होता है. जिसकी जिनकी आय है उसे उस अनुसार टैक्स चुकाना पड़ता है. उदाहरण के लिए 2.50 लाख रुपये से कम जिनकी सलाना आय है उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है. लेकिन 2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है. 5 लाख से 10 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय पर 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है. ज्यादातर टैक्सपेयर्स आईटीआर फॉर्म संख्या -1 के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं. इनकम टैक्स विभाग Individuals टैक्सपेयर्स की कैटगरी को 3 भागों में बांटा हुआ है. पहला ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है. उसके बाद रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच है. और तीसरा कैटगरी रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है ऐसे टैक्सपेयर्स की कैटगरी की है.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्सपेयर को इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा. अपना यूजर आईडी जो पैन नंबर होता है उसे टाइप करें फिर पासवर्ड लिखकर वेबसाइट में लॉगिन करें.
1. ई-फाइल पर पहले जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न मेन्यू पर क्लिक करें.
2. वित्त वर्ष 2021-22 पर क्लिक करें.
3. ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करें.
4. स्टेटस में Individual को सेलेक्ट करें आईटीआर फॉर्म संख्या -1 पर जाएं
5. लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें.
6. लेट्स वैलिडेट प्री-फिल्ड डाटा में आपको 5 टैब नजर आयेंगे जिसमें पर्सनल इनफॉरमेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स देनदारी शामिल है. पांचों टैब को वैलिडेट तकना होगा.
7. सभी जानकारियां अपडेट करने के बाद रिव्यू रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें. कुछ एडिट करना हो तो एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें.
8. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग द्वारा SMS और ईमेल पर Acknowledgement आएगा. नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी के जरिए आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करना होगा. जिसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं साथ ही Acknowledgement पर हस्ताक्षर कर सीपीसी, इनकम टैक्स बैंगलुरू डाक के जरिए रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर भेज सकते हैं.
वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. कोई भी व्यक्ति (Individual), HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर इस तारीख के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको लेट फीस के साथ टैक्स पर ब्याज भी चुकाना होगा.
जिन टैक्सपेयर्स ने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न भर लिया है उन्हें टैक्स विभाग रिफंड जल्दी मिल जाएगा. लेकिन देरी से आयकर रिटर्न भरने पर भीड़ बढ़ने के चलते प्रोसेसिंग में देरी के बाद रिफंड मिलने में विलंब हो सकता है. मान लिजिए आप पर जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने टैक्स का भुगतान किया तो आयकर रिटर्न भरने के बाद आपका जो रिफंड बकाया टैक्स विभाग पर बनेगा वो आपको रिफंड के तौर पर मिल जाएगा.
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा. लेकिन जिस टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें केवल 1,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा.