वर्ष 2013 में थाना झिंझाना के गांव लपराना में पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार के पारिवारिक चाचा राजबीर किसान की गोली मारकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने चार सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 7-7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 11 जनवरी 2013 को झिंझाना क्षेत्र के गांव लपराना में राजबीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक राजबीर पूर्व किक्रेटर प्रवीण कुमार का पारिवारिक चाचा बताया गया था। मृतक राजबीर के भतीजे अनुज कुमार ने थाना झिंझाना पर चार सगे भाइयों नरेन्द्र, विरेन्द्र, प्रवेन्द्र उर्फ प्रमेन्द्र व सुरेन्द्र निवासी लपराना के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने चारो आरोपियो को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किए थे, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वर्तमान में नरेन्द्र व विरेन्द्र शाहजहापुर जेल में, सुरेन्द्र सीतापुर जेल में तथा प्रवेन्द्र अयोध्या की जेल में बंद हैं। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम चारों सगे भाई नरेन्द्र, विरेन्द्र, प्रवेन्द्र उर्फ प्रमेन्द्र व सुरेन्द्र निवासी लपराना थाना झिंझाना को आजीवन कारावास व 7-7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6-6 माह को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।