न्यायालय जिला जज रजत जैन ने अधिवक्ता व उसकी पत्नी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों अरुण उर्फ पिंटू निवासी मेरठ, सुमित उर्फ अजीत निवासी बागपत व जितेंद्र निवासी शामली को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
थाना सरूरपुर के गांव रामपुर मोती के रहने वाले सतेन्द्र सिंह अधिवक्ता व उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रकान्ता की आठ साल पहले सेन्ट फ्रांसिस स्कूल के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय अधिवक्ता के पुत्र वादी अमित कुमार के बच्चों को स्कूल में छोड़ने के आये थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मृतक अधिवक्ता के भाई राजेन्द्र के पुत्र अरुण उर्फ पिन्टू, अजीत उर्फ सुमित, जितेन्द्र को हत्या का दोषी माना। वहीं हत्यारोपी रवि को दोषमुक्त करार दिया। मुकदमे की सुनवायी के दौरान मैनपाल की मृत्यु हो चुकी है और जितेन्द्र हुड्डा फरार चल रहा है।