मुजफ्फरनगर। शाहपुर क्षेत्र के गांव में दस साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सात साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र के गांव में 16 मई 2017 को दस साल की बच्ची शौच के लिए गई थी। इसी दौरान गांव किनौनी निवासी दीपाकंर ने उसके पकड़ लिया और एक कमरे में ले जाकर अश्लील हरकतें करने लगा।। आरोपी ने काफी समय तक बच्ची को बंधक बनाए रखा, जिसके बाद पीड़िता ने किसी तरह घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।
मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो एडीजे-आठ कोर्ट में न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पुख्ता गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी की ओर से अधिवक्ता सलेकचंद कश्यप के साथ ही पुलिस विभाग की ओर से भी पैरवी की गई। विशेष अभियोजक ने बताया कि मामले में बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने आरोपी दीपांकर को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।