मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र में सात साल पहले बालिका के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी ने फैसला सुनाया।
पीडि़त पक्ष की ओर से 15 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि उनकी नाबालिग बेटी दुकान पर सामान खरीदने गई थी। इस दौरान अभियुक्त श्याम बिहारी बहला-फुसलाकर घेर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 26 मई को आरोप पत्र दाखिल किया।
प्रकरण की सुनवाई न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो में हुई। शुक्रवार को अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी श्याम बिहारी को 10 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।