मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के नावला गांव में पांच साल पहले हुई मोहन लाल उर्फ मोनू की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित त्यागी ने बताया कि वादी सुनील कुमार ने सात नवंबर 2018 की रात गांव निवासी राहुल पुत्र विनोद, सौरभ पुत्र जगपाल, जगपाल पुत्र अतरू और कूकड़ा निवासी कल्लू पुत्र संतराम, उसके भाई मोहन लाल उर्फ मोनू को घर से बुलाकर ले गए थे। आठ नवंबर की सुबह मोनू का शव खेत में पड़ा मिला, उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी।
वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-पांच/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) में हुई। अदालत ने चारों अभियुक्तों को हत्या की धारा में उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।