बिजनौर। सीजेएम शिवानंद गुप्ता ने माहेनूर दहेज हत्याकांड में मृतका के पति, सास-ससुर सहित आठ के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना करने के आदेश प्रभारी निरीक्षक नगीना को दिया है।
नगीना के गांव तुख्मापुर हरवंश निवासी अब्दुल वाजिद ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी पुत्री माहेनूर का निकाह थाना नगीना के ही गांव अकबराबाद निवासी शाहरूख अंसारी के साथ 31 जून 2021 को हुआ था। उसकी पुत्री को कम दहेज लाने की वजह से ताने देकर प्रताड़ित किया जाता था। तलाक का दबाव भी बनाया गया। पंचायत के बाद फैसला हाेने पर शाहरूख उसकी पुत्री माहेनूर को महाराष्ट्र ले गया। वहां भी प्रताड़ना जारी रही। बैगनार गाड़ी की मांग की जाती थी। माहेनूर ने फोन पर अपनी हत्या होने की आशंका जाहिर की थी। 29 दिसंबर 2022 को अब्दुल वाजिद के पुत्र कमरूद्दीन ने फोन पर बताया कि माहेनूर के साथ मारपीट करके उसके ससुराल वालो ने फांसी लगाकर हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।