बागपत। नगर पालिका में दस रुपये के स्टांप पर 800 प्लॉट और मकान को दर्ज किए गए थे। उनका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। इसके लिए नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। इन प्लॉट और= मकानों को बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उनको पालिका में दर्ज करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। वहीं, अब केवल बैनामे के आधार पर ही प्लॉट और मकानों को दोबारा पालिका में दर्ज किया जाएगा।
नगर पालिका में अपना प्लॉट व मकान दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्री के कागज जमा कराने होते हैं। जिसमें गाटा नंबर व अन्य जरूरी जानकारी होती है। इसके लिए पालिका में एक हजार रुपये की रसीद भी काटी जाती है। हालांकि केतीपुरा मोहल्ले के बाहरी छोर पर कब्रिस्तान, दलित पट्टे और यमुना खादर में प्लॉट काटकर दस-दस रुपये के स्टांप पर बेच दिए गए। उन दस रुपये के स्टांप के आधार पर पालिका ने उनको अपने रिकार्ड में दर्ज कर लिया।
इस मामले में सांसद प्रतिनिधि प्रदीप ठाकुर की शिकायत पर प्रशासन ने जांच कराई। इसमें अब पालिका में दर्ज किए गए ऐसे करीब 800 प्लॉट और मकानों का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए नगर पालिका की तरफ से कुछ प्लॉट और मकान मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं। वह दो दिन में बैनामे समेत अन्य कागज नहीं देते हैं तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
इस मामले में प्लॉट बेचने वाले लोगों के नाम प्रशासन की जांच में सामने आए हैं। उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिससे पुलिस जांचकर सके कि इस पूरे मामले में कौन-कौन शामिल हैं। वहीं, स्टांप के आधार पर मकान दर्ज करने वाले पालिकाकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह देखा जा रहा है कि प्लॉट और मकान दर्ज किए गए हैं तो उस समय किन कर्मचारियों के पास इसकी जिम्मेदारी थी।
जिन प्लॉट और मकानों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। उनके अतिरिक्त भी कोई नई संपत्ति पालिका में दर्ज करानी है तो बैनामा और अन्य कागज देने होंगे। उनके अनुसार स्टांप पर कोई संपत्ति को पालिका में दर्ज नहीं किया जाएगा। बैनामे और जरूरी कागज देने के बाद उसकी जांच कराई जाएगी तथा पालिका में दर्ज किया जाएगा।-प्रतिपाल चौहान एडीएम