इन नियमों को लाने का मकसद आवास योजना को लेकर बढ़ती धांधली को रोकना है। अगर आप पांच सालों तक आवंटित किए आवास में रहते हैं, तो उस स्थिति में आपका आवास आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो पाएगा।
वहीं अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित हुए मकान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो विकास प्राधिकरण द्वारा आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं आपका एग्रीमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में आपने जो राशि जमा की होगी, वो आपको नहीं मिल पाएगी।
वहीं शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं हो पाएंगे। पांच साल के खत्म होने के बाद भी पीएम आवास को लीज पर दिया जाएगा। ऐसे में अब लोग इस योजना द्वारा आवंटित मकान को किराए पर नहीं दे पाएंगे। पीएम आवास योजना को लेकर बढ़ रही धांधली को रोकने के लिए इन नियमों को लाया गया है।
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