शामली. पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अलग-अलग मामले में न्यायालय ने 7 अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनाई है। इनमें किसी अभियुक्त को दस वर्ष तो किसी को तीन से एक-एक वर्ष की करावास और अर्थदंड की सजा दी गई है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में थाना आदर्शमंडी क्षेत्रांर्तगत अभियुक्त महक सिंह पुत्र रामकिशन निवासी शेखुपुरा थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली को मुकदम संख्या 158/2015 धारा 366 के तहत न्यायालय द्वारा पांच वर्ष के कारावास की सजा व 2500 रुपये के अर्थदण्ड के अलावा धारा 376 भ 10 वर्ष के कारावास व 5000अर्थदण्ड से दंडित किया है।
वर्ष 2019 में थाना आदर्शमंडी क्षेत्रांर्तगत तीन अभियुक्तों अनवर उर्फ जोनी निवासी आर्यपुरी रेतेवाला हाल किरायेदार याकूब का मकान थाना कैराना, फिरोज उर्फ दहिया व तसलीम उर्फ बल्लू पुत्र मौ0 ताहिर निवासी थाना कैराना को गैंगस्टर एक्ट में तीन वर्ष छह माह एवं पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा वर्ष 2004 को अभियुक्तगण रमजान निवासी लोनी गाजियाबाद व , मौ. रोजूदीन थाना गढीपुख्ता पर चोरी के मामलें में अभियोग पंजीकृत किया गया था । न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं तीन-तीन हजार अर्थदंड से दण्डित किया गया है । साथ ही अर्थदंड न देने पर छह-छहा माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है । वर्ष 1998 को अभियुक्त मुस्तफा निवासी ग्राम गुराना थाना गढीपुख्ता के विरुद्ध 6 माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।