मुजफ्फरनगर। उद्यमी अनिल स्वरुप की तरफ से की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीजेएक प्रथम न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए है। आरोप है कि उसने बेनामी सम्पत्ति के नाम पर ब्लैकमेल कर प्रताडित करने का आरोप है।
उद्यमी अनिल स्वरुप ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि एक युवक द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लगातार परेशान किया जा रहा है। उनके पूर्वजों की जमीन पर कब्जा करने के नियत से अधिकारियों को फर्जी लेटर पैड शिकायत की। उसके खिलाफ उद्यमी ने एसएसपी से भी शिकायत की थी। अब इस मामले में न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने सुनवाई करते हुए पुलिस को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए है।