शिमला. नगर निगम शिमला चुनाव के लिए अब 16 अगस्त तक सभी को इंतजार करना होगा। अभी तक उम्मीद थी कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से जल्दी सुनवाई करने को लेकर दायर याचिका पर कोई राहत शहर के नेताओं को मिल सकती है। हाईकोर्ट में इस मसले की सुनवाई के दौरान साफ कहा गया कि इस पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी। इन सभी से जो जवाब मांगा गया है, उसे सुना जाएगा। इस फैसले के बाद शहर में नगर निगम का चुनाव लडऩे की इच्छा रखने वाले नेताओं व निवर्तमान पार्षदों स्थानीय नेताओं से लेकर सरकार में अहम पद संभाल रहे नेताओं को भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
राज्य चुनाव आयोग की ओर से यह याचिका दायर की गई थी कि पांच वार्डों के चुनाव पर जो रोक लगाई गई है, उसे हटा दिया जाए, ताकि चुनाव का प्रचार शुरू हो सके। इसमें तर्क दिया गया था कि ये चुनाव अप्रत्यक्ष हैं। इसमें मेयर और डिप्टी मेयर का सीधा चयन नहीं होता है। इसलिए यहां पर सभी वार्डों पर एक साथ चुनाव करवाना आवश्यक है। आयोग ने इसे आधार बनाकर रोक को हटाने की मांग की थी। साथ ही सभी वार्डों में चुनाव कराने की अनुमति देने की मांग की थी। इस पर चुनाव आयोग ने याचिका दायर तो की लेकिन इस पर कोई राहत नहीं मिली।