लखनऊ. उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. यूपी में अब यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों को आसान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. योगी सरकार की तरफ से दी गई छूट से राज्य में बिजनेस करना आसान हो गया है.पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है. यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके नियमों को यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों को आसान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. योगी सरकार की तरफ से दी गई छूट से राज्य में बिजनेस करना आसान हो गया है. सरल बना दिया है. योगी सरकार ने पेट्रोल पंप से जुड़ी बैंक गारंटी को भी घटा दिया है. यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों को आसान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. योगी सरकार की तरफ से दी गई छूट से राज्य में बिजनेस करना आसान हो गया है.
नए नियमों के अनुसार, शहरों में हर 100 मीटर, स्टेट हाईवे पर 300 मीटर, जिला सड़क या ग्रामीण सड़क 200 मीटर की दूरी ही नया पेट्रोल पंप स्थापित किया जा सकेगा. हालांकि, पहले की गाइडलाइन की मुताबिक, स्टेट हाईवे और मुख्य जिला मार्ग पर दो पेट्रोल पंप के बीच की दूरी 1000 मीटर होनी जरूरी थी. इसके अलावा जिला मार्ग और ग्राणीम रास्ते पर एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप की दूरी 600 मीटर निर्धारित थी.
योगी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए दी जाने वाली बैंक गारंटी को भी घटा दिया है. इसके महज 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे पहले बैंक गारंटी 20 लाख और 10 लाख रुपये देनी होती थी. इसके अलावा एनओसी का उल्लंघन करने पर पहले 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगता था. इसको घटाकर अब मात्र 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है.
गौरतलब है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना चाहते हैं तो योगी सरकार द्वारा बदले गए ये नियम आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. पंट्रोल पंप खोलकर आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं.