नई दिल्ली. अक्सर हमें पैसों की कमी के कारण किसी जरूरी कार्य को पूरा कराने के लिए लोन का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि, लोन लेने के बाद कई बार ऐसी स्थिति में बन जाती है कि लोन को चुकाने में देरी हो जाती है। ऐसे में लोन रिकवरी एजेंट द्वारा व्यक्ति को काफी परेशान किया जाता है। एक तरफ आर्थिक दिक्कतें ऊपर से लोन रिकवरी एजेंट द्वारा बार बार परेशान किए जाने से व्यक्ति के ऊपर कई तरह के संकट खड़े हो जाते हैं। अगर आपको लोन रिकवरी एजेंट द्वारा कर्ज न चुका पाने की स्थिति में परेशान किया जा रहा है। ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको लोन रिकवरी एजेंट द्वारा परेशान किया जा रहा है। ऐसे में आपके पास कई कानूनी अधिकार हैं, जिनकी सहायता लेकर आप बैंकिंग संस्था/लोन रिकवरी एजेंट के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से –
आपको इस बारे में पता होना चाहिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को लोन रिकवरी एजेंट के व्यवहार को सुधारने के लिए कहा था। बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, उनके साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए सर्कुलर भी जारी किया था।
आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि दो किस्त को न चुका पाने की स्थिति में बैंक रिमाइंडर भेजता है। वहीं अगर आप होम लोन की लगातर तीन किस्त को नहीं चुका पाते हैं। ऐसे में बैंक द्वारा कानूनी नोटिस भेजा जाता है। अगर बैंक की चेतावनी के बाद भी आप ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है।