शामली. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि कैराना स्थित विभिन्न न्यायालय में तीन दोषियों को लूटपाट, तमंचा और चाकू रखने के मामले में सजा सुनाई गई।
26 सितंबर 2016 को शामली निवासी नाजिम से बलवा के जंगल में दो मोबाइल और 40 हजार की नकदी लूट ली थी। आदर्श मंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी सारिक निवासी बाढ़ी माजरा को गिरफ्तार करके मोबाइल और नगदी बरामद की थी।
इस मामले की सुनवाई कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर और तबस्सुम ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त सारिक को पांच साल दो महीने कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तमंचा रखने के अभियुक्त को सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने तीन साल कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 29 सितंबर 2017 को बाबरी पुलिस ने राहुल निवासी गांव चुनसा थाना बाबरी को 315 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर ने की। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने दोषी पाए जाने पर राहुल निवासी चुनसा को तीन साल की सजा सुनाई।
चाकू रखने के अभियुक्त को साढ़े तीन माह की अल्प अवधि के अंदर ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने चार माह 15 दिन कारावास की सजा सुनाई। 23 फरवरी 2022 को कैराना पुलिस ने क्षेत्र के गांव गोगवान निवासी जाउल को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने आरोपी का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने अभियुक्त जाउल को चार माह और 15 दिन कारावास की सजा सुनाई।