मेरठ। पुलिस आयुक्त न्यायालय ने बाइक बोट फर्जीवाड़े के आरोपी अतिरिक्त निदेशक संजय गोयल और करीब 800 लोगों को ठगने वाले निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के एजेंट सुदेश उर्फ टिल्लू की नोएडा व मेरठ स्थित 5.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। पुलिस आरोपियों का एक आवासीय भूखंड और दो प्लॉट व दो वाहन जब्त करेगी।
पुलिस आयुक्त न्यायालय के पेशगार निरीक्षक सतेंद्र सिंह ने बताया कि मेरठ के अप्पू एन्क्लेव निवासी संजय गोयल और हापुड़ के चांदनेर गांव निवासी सुदेश की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। पुलिस आरोपियों की अवैध कमाई से एकत्रित की गई मेरठ के गांव सिवाया जमाउल्लापुर स्थित 291 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड, नोएडा के सेक्टर-47 व 10 स्थित प्लॉट, एक कार और एक बुलट बाइक जब्त करेगी। दोनों आरोपियों पर कई जिलों के लोगों का धन दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये ठगने का आरोप है। सुदेश के खिलाफ बादलपुर थाने में केस दर्ज किया गया था और संजय पर दादरी थाने में कई केस दर्ज हैं। इसके बाद आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। निफ्टेक कंपनी के आरोपियों ने नोएडा, गाजियाबाद व हापुड़ में दफ्तर खोलकर लगभग आठ सौ लोगों से ठगी की थी। इस मामले में जिले में पहली बार संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
बाइक बोट में 7.5 हजार करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त
पुलिस का कहना है कि बाइक बोट के आरोपियों की अब तक 7.5 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अभी भी संपत्तियां चिह्नित की जा रही हैं। वहीं, निवेशकों का कहना है कि आरोपियों की अभी पांच फीसदी संपत्ति भी जब्त नहीं की हो पाई है। मामले में दादरी थाने में सौ से अधिक केस दर्ज हैं। इसके अलावा कई प्रदेशों में भी केस दर्ज हैं। इसके बावजूद केस के कई आरोपी अभी फरार हैं।