मुजफ्फरनगर। सामूहिक बलात्कार मामले में ककरौली थाना इलाके के ग्राम तेवड़ा में घटित 6 साल पुराने मामले में तीन और अरोपियों मोहम्मद तारिक, शाह आलम और तंजीम को भी जिला जज की अदालत से जमानत मिल गई। जिला जज चवन प्रकाश की कोर्ट ने बुधवार को ये फैसला सुनाया है।
इस मामले की बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह और योगेंद्र पवार ने पैरवी की। दरअसल जिला जज चवन प्रकाश ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि एक-एक लाख रुपये की 2-2 जमानती दाखिल करने पर 3 आरोपियों को रिहा किया जाए। इस मामले के 2 आरोपियों मोहम्मद मूसा और अब्दुल सलाम की जमानत पहले ही मंज़ूर हो चुकी है। ये मामला 2016 का है। जिसमें बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि हत्या के मामले को वापस लेने का दबाव डालने के लिए झूठा मामला बनाकर केस दर्ज दर्ज कराया गया था।