बागपत। जिले की नगर पालिकाओं और पंचायतों के अध्यक्षों का आरक्षण बदल सकता है। जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है और चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले अपने फायदे के अनुसार आरक्षण होने की उम्मीद जता रहे हैं।
नगर पालिका व पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए दिसंबर 2022 में आरक्षण जारी किया गया था। तब बागपत व खेकड़ा को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था तो बड़ौत को अनारक्षित रखा गया था।
इसके अलावा अमीनगर सराय, छपरौली, रटौल, दोघट नगर पंचायत को अनारक्षित रखा गया था और टीकरी नगर पंचायत को महिला व अग्रवाल मंडी टटीरी को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया।
इस तरह से आरक्षण जारी होने पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले काफी दावेदारों को झटका लगा है। मगर अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण में बदलाव की बात कही जा रही है और यह माना जा रहा है कि बागपत की नगर पालिकाओं व पंचायतों का आरक्षण भी बदला जा सकता है। हर किसी की नजर इसपर ही टिकी हुई है।
नगर पालिका व पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण शासन से तय होंगे, लेकिन वार्डों के आरक्षण का प्रस्ताव पहले की तरह जिलों से भेजा जा सकता है। इसके लिए शासन से नियमावली जारी होगी और उसके आधार पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस पर भी लोगों की नजर टिकी है और अधिकारी नियमावली जारी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहे है। डीएम राजकमल यादव के अनुसार शासन से जिस तरह के निर्देश मिलेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।