लखनऊ। एक प्रापर्टी डीलर को अगवा कर देवरिया जेल में मारने-पीटने व उससे जबरिया रंगदारी वसूलने के मामले में निरुद्ध अतीक अहमद के बेटे अभियुक्त मो. उमर की आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी होगी। बता दें कि 23 अगस्त 2022 को उमर ने विशेष कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था।
मोहित जायसवाल अपहरण कांड थाना कृष्णानगर से संबधित है। शुरुआत में इस मामले की विवेचना स्थानीय पुलिस कर रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने अतीक अहमद समेत आठ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 23 अप्रैल, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी थी। 12 जून, 2019 को सीबीआइ ने इस मामले में एफआइआर दर्ज कर जांच शुरु की गई थी।
28 दिसंबर, 2018 को रियल स्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने एफआइआर दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक ने अपने गुर्गो के जरिए गोमतीनगर आफिस से उसका अपहरण करा लिया था। तंमचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया था। जहां अतीक ने उसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा था। जिसपर उसने इंकार कर दिया था।
दस्तखत करने से इनकार पर खफा हुए अतीक ने अपने बेटे उमर तथा गुर्गे गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान के साथ मिलकर उसे तंमचे व लोहे की राड से बेतहाशा पीटा था। उसके बेसुध होते ही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत बनवा लिया और करीब 45 करोड़ की सम्पति अपने नाम करा ली थी। साथ ही जानमाल की धमकी भी दी थी। अतीक के गुर्गो ने उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूटी थी।