नई दिल्ली. भारतीय ट्रेन रोजाना एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को पहुंचाती है। ट्रेन में एसी की सुविधा, खानपान की व्यवस्था, कंफर्म सीट और शौचालय जैसी सुविधा होने से यात्रा और भी सुगम हो जाती है। आप इसमें स्लिपर से लेकर एसी क्लास तक में सफर कर सकते हैं। बशर्ते आपको ट्रेन टिकट थोड़ा सा पहले निकालना पड़ता है, क्योंकि कई रूट ऐसे हैं जिन पर ट्रेन टिकट मिल पाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। भले ही अब लोग ऑनलाइन टिकट बुक करने लगे हैं, लेकिन आज भी एक बड़ा तबका स्टेशन जाकर काउंटर से टिकट बुक करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी ये ट्रेन टिकट गुम हो जाए, तो फिर क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में आप यात्रा कर पाएंगे या नहीं? तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि इस पर रेलवे का नियम क्या कहता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं…
मान लीजिए अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपका टिकट गुम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी आप ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे का एक नियम आपको ऐसा करने की परमिशन देता है।
दरअसल, इस नियम के अंतर्गत अगर आपका टिकट गुम हो जाता है तो आपको नया टिकट 50 रुपये जुर्माने के साथ लेना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको जुर्माना देकर नया टिकट तो खरीदना ही पड़ रहा है। ऐसे में आपको एक बात जाननी चाहिए। वो बात ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पर 50 रुपये नहीं बल्कि रेलवे के नियम के तहत काफी ज्यादा जुर्माना लग सकता है।
अगर यात्रा के दौरान आपका टिकट गुम हो जाता है, तो आपको टीटीई से मिलना होता है और उसे बताना होता है कि आपका टिकट गुम हो गया है। ऐसे में टीटीई आपको नया टिकट जारी कर देता है।
नया टिकट बनवाते समय अगर आप चाहें तो आप अपने गंतव्य स्टेशन को बदलवा भी सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली से कानपुर जा रहे थे, लेकिन अगर आप चाहें तो नई टिकट दिल्ली से वाराणसी की भी बनवा सकते हैं।