मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र में सिपाही को गोली मारकर एसएलआर लूटने वाले एनकाउंटर में मारे जा चुके राहुल खट्टा गैंग के दो बदमाशों को गैंगस्टर कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
9 मार्च 2015 में कार सवार बदमाशों ने थाना चरथावल क्षेत्र में गश्त के दौरान सिपाही दिनेश और लखपत सिंह के साथ मारपीट करते हुए पुलिस की एसएलआर व मैगजीन लूट ली थी। विरोध करने पर बदमाशों ने सिपाही लखपत को गोली मारकर सरकारी असलाह लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए राहुल खट्टा गैंग के अमित और मनीष निवासी जलालपुर आखेपुर थाना सरधना मेरठ को जेल भेजा था। पुलिस ने एसएलआर भी बरामद की थी। राहुल खट्टा व उसका साथी पुलिस एनकाउंटर में सहारनपुर में मारा गया था। चरथावल पुलिस ने अमित और मनीष के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार के समक्ष चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। उधर, लूट का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। अभियोजन की ओर से संदीप सिंह, दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने पैरवी की।