नई दिल्ली। सरकार की ओर से कई प्रकार से किसानों का कल्याण किया जा रहा है. किसानों का लोन माफ करने को लेकर किसानों की आर्थिक मदद करने तक का काम सरकार की ओर से किया जाता है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना भी चलाई जा रही है. इस योजना के तहत सरकार की ओर से किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दो-दो हजार की तीन समान किस्तों में दी जाती है. हालांकि इसके लिए एक काम करना काफी जरूरी है, उस काम के बिना 6 हजार रुपयों से वंचित रहा जा सकता है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अपना ईकेवाईसी पूरा करना आवश्यक है. अगर e-KYC नहीं किया गया है तो किसान उन 6 हजार रुपये से वंचित रह सकते हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा वे योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे.
लाभार्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन ईकेवाईसी जमा कर सकते हैं. हालांकि किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके निकटतम सीएससी/वसुधा स्थान से बायोमेट्रिक माध्यम से ईकेवाईसी अपडेट करने के लिए 15 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है. ईकेवाईसी लाभार्थी मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से भी पीएम-किसान पोर्टल से अपना आधार लिंक कर सकते हैं.
इसके अलावा अपने निकटतम सीएससी/वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक विधि के माध्यम से ईकेवाईसी कर सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार के जरिए 15 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. हालांकि अब ईकेवाईसी जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम किसान निधि के तहत लाभ हासिल करने के लिए यह जरूरी है. ऐसे में अगर 6000 रुपये की आर्थिक मदद चाहिए तो ईकेवाईसी के लिए 15 रुपये खर्च करने होंगे.