नई दिल्ली। आज से भारत में कई बड़े बदलाव हो गए हैं. इनका सीधा असर आपकी पॉकेट पर पड़ेगा. इन बदलावों के तहत गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी, दिल्ली में बिजली सब्सिडी), आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, म्यूचुअल फंड के नियम, अटल पेंशन योजना समेत कई बदलाव शामिल हैं. यहां आपको उन सभी 10 बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.
दिल्ली में फ्री बिजली की सुविधा का लाभ उठाने का नियम अब बदल गया है. बिजली बिल पर दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी 31 सितंबर के बाद बंद कर दी गई है. अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं को ही इसका योजना का लाभ मिलेगा. CM अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले इस नए नियम की जानकारी साझा की थी.
सर्दियां आने वाली हैं. इस दौरान दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति पर पहुंच जाता है. ऐसे में लोगों की सांसों को संभालने के मकसद से एयर पॉल्यूशन के खिलाफ जारी जंग के तहत दिल्ली और आस-पास ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा. इस प्लान के तहत उन सभी कामों पर रोक लग जाती है, जो प्रदूषण बढ़ाने में सहायक हैं. ऐसे में दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी. केवल जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रक ही आ सकेंगे. इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी. कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन पर भी रोक रहेगी. हालांकि हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, और ब्रिज बनाने का काम चलता रहेगा. धुआं फैलाने वाले जनरेटरों से लेकर आपके वाहनों तक पर इसका असर पड़ेगा.
आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल गए हैं. RBI का कहना है कि 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव के बाद कार्ड धारकों को पेमेंट करने में नया अनुभव मिलेगा. आपको बताते चलें कि आज से पहले तक आप जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे तब आपके कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती थी. ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है. आज से पेमेंट करने पर ट्रांजेक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा. इससे पहले की तुलना में डेबिट व क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करना अधिक सुरक्षित हो जाएगा.
आज ही से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी हो गया है. ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा. डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी. तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसका ध्यान जरूर रखें.
सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियम बदल दिए हैं. टैक्सपेयर्स अब इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे. यानी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. हाल ही में केंद्र ने कहा था कि 1 अक्टूबर, 2022 के बाद कोई भी टैक्सपेयर अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा. ऐसे में अगर कोई सब्सक्राइबर इस तारीख को या इससे पहले टैक्सपेयर पाया जाता है तो उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा और उस दिन तक जमा उसकी पेंशन वापस कर दी जाएगी.
आपका डीमैट खाता भी अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने के फैसले के मुताबिक 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है. इसके बिना आज से डीमैट अकाउंट में यूजर्स लॉगिन नहीं कर पाएंगे. यानी खाते में लॉगिन करने के लिए पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा.