मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर जनपद के पावटी खुर्द में हुए चर्चित मुनादी प्रकरण में कुख्यात विक्की त्यागी के पिता राजबीर प्रधान समेत दो अभियुक्तों पर आरोप तय हुए। विशेष न्यायालय (एससी/एसटी) के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने आरोप तय किए। अगली सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि तय की गई है।
चरथावल क्षेत्र के पावटी खुर्द गांव में पिछले साल मई महीने में गेहूं कटाई को लेकर राजबीर प्रधान का अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मनमुटाव हो गया था। आरोप है कि इसके बाद राजबीर प्रधान ने गांव में कंवरपाल के माध्यम से विवादित मुनादी कराई। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। बाद में दोनों की जमानत हो गई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय (एससी/एसटी) में हुई। आरोपी राजबीर सिंह पर धारा 153ब, 505 आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट भी लगा है, जबकि आरोपी ढोल से मनादी करने वाले कंवरपाल के विरूद्ध एससी/एससी एक्ट नहीं है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल सिंह ने आरोप तय होने की पुष्टि की है।
पावटी खुर्द में 53 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ था। ढोल बजाते हुए एक युवक कह रहा है कि राजबीर प्रधान की ओर से मुनादी कराई जा रही है। कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति उसकी डोल पर, समाधि पर, ट्यूबवेल पर दिख गया तो पांच हजार जुर्माना और 50 जूते भी होंगे। मुनादी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो हुआ तो पुलिस हरकत में आई थी। राजबीर प्रधान के बेटे विक्की त्यागी की फरवरी 2015 में कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई थी।
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