मुजफ्फरनगर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के महावीर चौक पर ट्रक से कुचलकर पांच लोगों को मौत के घाट उतारने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को पांच साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना किया है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
एडीजीसी अरुण शर्मा ने बताया कि मोहल्ला लक्ष्मण विहार निवासी राजेन्द्र कुमार का बेटा पंकज शर्मा 29 अ क्टूबर 2012 प्रकाश चौक पर दुकान से काम खत्म कर घर वापस साइकिल से लौट रहा था। महावीर चौक पर सरकूलर रोड की तरफ से तेजी से आए ट्रक ने उसके बेटे पकंज शर्मा व नईम निवासी निराना सिखेडा मुकेश उसकी पत्नी कविता व बेटी निशा निवासीगण अंकित विहार को अपनी चपेट में ले लिया। पांचों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया। जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में ट्रक चालक संजय निवासी नकुड़ व चंद्रपाल बेगराजपुर थाना मन्सूरपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। सुनवाई के दौरान संजय की मौत हो गयी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त चंद्रपाल को पांच साल की सजा व 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए है।