मुजफ्फरनगर। अदालत ने किशोर से कुकर्म करने के दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 22-22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों युवकों को कस्टड़ी में लेकर जेल भेजा गया। मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट ) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम के यहां हुई।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा एवं दिनेश कुमार शर्मा ने बताया शामली जनपद के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के 13 वर्षीय पीड़ित के साथ मालेंडी निवासी तीन युवक विपुल, गौरव और अजय द्वारा सितंबर वर्ष 2014 को कुकर्म किया था। इतना ही नहीं, दोषी युवक उसके साथ वर्ष 2009 से 2014 पीड़ित की चारों बहनों के साथ दुष्कर्म की धमकी देकर घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहे थे। पीड़ित की बहन ने मामले की शिकायत अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग दिल्ली को की थी। आयोग के आदेश के बाद तीनों के खिलाफ गढ़ी पुख्ता थाने में अक्तूबर 2014 को मुकदमा कायम हुआ।
पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ आरोप न्यायालय में दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय में हुई। विचारण के दौरान आरोपी अजय की मौत हो गई। एसपीओ ने छह गवाह पेश किए। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद विपुल और गौरव को दोष सिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष के कारावास और 22-22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में से क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये का भुगतान पीड़ित को करने के आदेश दिए है।
मुजफ्फरनगर। जगबीर सिंह हत्याकांड में आरोपी भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत अदालत में पेश हुए। मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर नियत की गई। बहुचर्चित मुकदमे में पिछली तारीख पर अभियोजन पक्ष की साक्ष्य पूरी हो गई थी। अदालत में आरोपी के बयान धारा 313 सीआरपीसी में दर्ज किए जाने के लिए तिथि नियत थी। चौधरी नरेश टिकैत न्यायालय में हाजिर रहे। लेकिन मंगलवार को सुनवाई टल गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर नियत की गई है।