नोएडा. कोरोना महामारी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने बीमित व्यक्तियों के परिवार को बड़ी राहत दी है। ईएसआइसी की ओर से कोरोना में जान गंवाने वाले 100 बीमित के परिवार को कोविड-19 राहत योजना से वेतन का 90 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में जारी हो रहा है।
सेक्टर-57 स्थित ईएसआइसी के उप-क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी पीएन बोइपी ने बताया कि जिले में 9.50 लाख ईएसआइसी कार्डधारक और 28 हजार नियोक्ता हैं। नियोक्ता में फैक्ट्री, कंपनी, स्कूल, अस्पताल और दफ्तर शामिल हैं। महामारी की पहली और दूसरी लहर में अनेक बीमित कोरोना की जंग हार गए थे। इन परिवार को मासिक पेंशन देने के लिए कोविड-19 राहत योजना हैं। इसमें 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 के बीच कोरोना से जान गंवाने वाले बीमित के परिवार को न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। इसका लाभ मृतक के परिवार में शामिल आश्रित के रूप में पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, माता-पिता को मिल रहा है। भुगतान सीधे आश्रित के बैंक खाते में होता है। योजना का लाभ मृतक बीमित का पति-पत्नी तब तक उठा सकती है कि जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेता।
वहीं अगर परिवार में उसकी बेटी है तो उसकी शादी तक पेंशन के रूप में वेतन का भुगतान होगा। माता-पिता को जीवनपर्यंत इस योजना का लाभ मिलेगा। बेटे को उसके बालिग होने तक इसका लाभ मिलेगा। योजना के लाभ के लिए जरूरी है कि मृतक बीमित का ईएसआईसी आनलाइन पोर्टल पर कोविड-19 की पहचान होने से तीन महीने पहले पंजीकृत हो। मृतक बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कोविड-19 रोग से निदान होने की तारीख को रोजगार में होना चाहिए और कम से कम 70 दिन की अवधि के लिए अंशदान का भुगतान किया गया हो। मृतक बीमित का आश्रित परिवार प्रति वर्ष 120 रुपये के योगदान पर ईएसआइसी अस्पताल और डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता हैं। छह जिलों में 19 लाख से अधिक बीमित : केंद्र से योजना का लाभ गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर एवं हापुड़ के ईएसआइसी कार्डधारकों को भी मिल रहा है। वर्तमान में इन जिलों में 19 लाख से अधिक बीमित व 56 हजार नियोक्ता है। पिछले दो साल में बीमित की संख्या में इजाफा हुआ है।