मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़छाड़ और लूट समेत अन्य गंभीर धाराओं के मुकदमे में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने मूल दस्तावेज नहीं मिलने पर साक्ष्य की प्रक्रिया रोकने की बात कही। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने एसपी से पूछा है कि दस्तावेज कहां गुम हुए और इसके बाद सीबीआई ने क्या किया। प्रकरण की अगली सुनवाई दो जून को होगी।
बता दें कि बुधवार को अदालत में सरकार बनाम राधा मोहन द्विवेदी और सरकार बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली पर सुनवाई हुई। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक धारा सिंह मीणा ने अदालत को बताया कि मुकदमे के मूल दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। अदालत ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए एसपी सीबीआई को आदेश दिए हैं कि लिखित में यह बताया जाए कि दस्तावेज कहां गुम हुए हैं। दस्तावेज गायब होने के बाद सीबीआई ने क्या प्रक्रिया अपनाई है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह और जोगेंद्र गोयल ने बताया कि सीबीआई को लिखित जवाब के लिए दो जून की तिथि तय की गई है।