मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र में डकैती के 16 साल पुराने मामले में अदालत में साक्ष्य के लिए हाजिर नहीं होने पर मथुरा में सीओ कृष्ण जन्मभूमि आलोक कुमार के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने की।
साल 2006 में नई मंडी क्षेत्र में डकैती के दौरान हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। शनिवार को अदालत में अभियुक्त फैजान उर्फ उमरजान और इकबाल ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अदालत ने स्वीकृत कर लिया है। इसके अलावा वर्तमान में सीओ कृष्ण जन्मभूमि आलोक कुमार 16 साल पहले शहर के नई मंडी थाने के प्रभारी थे। बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद सीओ अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस कारण प्रकरण विलंबित चला आ रहा है। अदालत ने इस प्रकरण में सीओ के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। साथ ही एसएसपी मथुरा को पत्र लिखा गया है कि सीओ की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।