नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनफिट नोटों की पहचान करने के लिए कुछ नियम तय किए है. आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वह हर 3 महीने के अंतराल पर अनफिट नोटों को छाटने की मशीन की जांच करें. आरबीआई ने नोटों को छाटने के लिए कुल 10 मानकों को मेंशन किया है जिसके द्वारा बैंक सही नोटों की पहचान कर सकते हैं.
RBI ने इन नियमों को इस कारण जारी किया है जिसके जरिए सही और साफ-सुथरे नोटों की पहचान हो सके और उसे रिसाइकल करने में परेशानी का सामना न करना पड़ा. तो चलिए हम आपको उन मानकों के बारे में बताते हैं जिसके जरिए यह पता किया जा सकता है कि कौन से नोट अनफिट हैं.
आरबीआई के नियमों के अनुसार नोट छाटने की मशीन को सही तरीके के अनफिट नोटों को पहचान के लिए बनाया जा रहा है. बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह इस तरह के मशीनों की सही तरीके से देखभाल करें. यह मशीन उन नोटों की पहचान करती है जिसे रिसाइकिल करके नए नोट में तब्दील किया जा सकता है. बता दें कि अनफिट नोट वह होता है तो रिसाइकिल के लिए सही नहीं पाया जाता है. ऐसे नोटों की पहचान मशान करती है और फिर आरबीआई ऐसे नोटों को चलन से बाहर कर देती है.
RBI ने बैंकों को एक सर्कुलर जारी करके यह जानकारी दी है कि आरबीआई के पास अब बैंकों को नोट की फिटनेस रिपोर्ट जमा करानी होगी. इसके साथ ही सभी बैंकों को छटाई के दौरान इकट्ठा हुए नकली नोटों की संख्या के बारे में भी बताना होगा. इसके बाद आरबीआई इस नोटों में बदलाव करके उन्हें फिट बनेगा. इसके बाद ही यह मार्केट में दोबारा जारी किए जाएंगे.
अगर नोट बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं और उनमें बहुत ज्यादा मिट्टी लग गई है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अनफिट माना जाता है.
कई बार नोटों के लंबे इस्तेमाल के कारण नोट लूज या ढीले पड़ जाते हैं. ऐसे नोट अनफिट हो जाते हैं.
किनारे से लेकर बीच तक के फटे नोट अनफिट हैं.
अगर नोट में बने डॉग ईयर्स का एरिया 100 वर्ग मिलीमिटर से ज्यादा तो इसे अनफिट माना जाएगा.
जिन नोटों पर 8 वर्ग मिलीमीटर से ज्यादा बड़े छेद हैं तो उन्हें अनफिट नोट माना जाता है.
नोट में किसी तरह के ग्राफिक बदलाव को अनफिट नोट माना जाता है.
नोट पर ज्यादा दाग-धब्बा का पेन की स्याही लगी हो तो वह अनफिट नोट है.
नोट का अगर रंग उड़ जाए तो वह अनफिट नोट है.
नोट पर टेप, ग्लू जैसी चीजें लगी हो तो ऐसे नोट को अनफिट माना जाता है.
अगर नोट का रंग बदल जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे नोट को अनफिट माना जाता है.