लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि गरीब बेटी की मां एवं पिता के अतिरिक्त अभिभावक आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन शादी अनुदान पोर्टल पर जाकर पर अपना पंजीकरण कराने के लिए अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-के.वाई.सी. सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र अथवा शादी का कार्ड जो पठनीय हो), बैंक की पासबुक (पठनीय हो), प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई.एफ.एस. कोड का विवरण अंकित हो) अपलोड किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ.टी.पी. के माध्यम से लागिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 56460 रूपये तक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदक की वार्षिक आय 46080 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। शादी अनुदान हेतु ‘‘प्रथम आगत प्रथम पावत’’ सिद्धान्त के अनुरूप उपलब्ध बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि बीस हजार रूपए का भुगतान किया जायेगा
योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। आवेदन केवल शादी से 90 दिन एवं 90 दिन बाद तक ही स्वीकार होंगे। लेकिन उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात एक अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है,