नई दिल्ली: भारतीय रेलवे आने-जाने का बहुत बड़ा साधान है. ट्रेन से लोग कम खर्च में यहां से वहां ट्रैवल कर पाते हैं. सभी जानते हैं कि ट्रेन के लिए खास तरह के ट्रैक बनाए जाते हैं. रेलवे लाइन पर ट्रेन के अलावा कोई दूसरा वाहन, जैसे- कार, बाइक आदि नहीं चलाए जा सकते हैं. वहीं, जहां कहीं भी रेलवे लाइन किसी सकड़ को क्रॉस करती है, तो सड़क पर वाहनों और लोगों की आवाजाही के लिए फाटक (रेलवे क्रॉसिंग) स्थापित किए जाते हैं.
ट्रेन आने के समय पर फाटक बंद कर दिए जाते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए सड़क का यातायात रुक जाता है. फिर, जब ट्रेन वहां से गुजर जाती है, तो फाटक खोल दिए जाते हैं और यातायात फिर से शुरू हो जाता है. लेकिन, बहुत से लोग फाटक बंद होने की स्थिति में फाटक के साइड से या फिर उन जगहों से रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, जहां से उसे पार करने की अनुमति नहीं होती है. ऐसा करना गलत है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
बीते साल उत्तर रेलवे ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक ट्वीट किया, जिसमें कहा गया, “अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें. रेल की पटरी पार करते हुए (गैर-निर्धारित जगहों पर) पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 महीने की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.”
यह नियम सभी लोगों के लिए है. सभी में वह लोग भी आते हैं, जो बाइक या कार के साथ गैर-निर्धारित जगहों से रेल की पटरियां पार करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए, ऐसा करने से बचें, यह खतरनाख भी हो सकता है.