नई दिल्ली. वैसे तो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने के लिए कई तरह के वाहन उपलब्ध होते हैं। पर बात जब लंबी दूरी और एक आरामदायक सफर की होती है, तो लोग भारतीय ट्रेन पर विश्वास करते हुए नजर आते हैं। रोजाना लगभग लाखों की संख्या में ट्रेन से लोग यात्रा करते हैं। कंफर्ट सीट, शौचालय की सुविधा, खानपान की व्यवस्था एसी आदि होने से यात्रा और सुगम बन जाती है। बस यात्रा करने के लिए आपके पास वैलिड ट्रेन टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास ये टिकट नहीं है, तो टीटीई आप पर जुर्माना लगा सकता है। वहीं, कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या रेलवे पुलिस भी यात्रियों के टिकट चेक कर सकती है या नहीं? तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
बात अगर रेलवे के नियम की करें, तो तय नियमों के मुताबिक यात्रियों का टिकट सिर्फ टीटीई ही चेक कर सकता है। रेलवे पुलिस के पास टिकट चेक करने का अधिकार नहीं होता है।
दरअसल, रेलवे पुलिस का काम यात्रियों की सुरक्षा करना होता है और इसी काम के लिए उन्हें तैनात किया जाता है। वो कभी किसी भी यात्री का टिकट चेक नहीं कर सकते हैं।
तय नियमों के अनुसार, ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का टिकट चेक करने का अधिकार सिर्फ टीटीई को ही होता है। अगर किसी यात्री के पास टिकट नहीं है, तो जुर्माना लगाने का अधिकार भी टीटीई के पास ही होता है।
अगर रेलवे पुलिस आपसे टिकट मांगती है या इसको लेकर आपको धमकाती या डराती है, तो आप इसकी शिकायत टीटीई या फिर रेलवे अधिकारी को कर सकते हैं। वहीं, दूसरी तरफ अगर टीटीई आपसे फाइन लेकर या टिकट के पैसे लेकर स्लिप या टिकट नहीं देता है, तो भी आप उसकी शिकायत रेलवे को कर सकते हैं।