मुजफ्फरनगर. कोर्ट के आदेश पर पुरकाजी विधायक अनिल कुमार के खिलाफ पुलिस ने नई मंडी कोतवाली में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीते साल 15 अगस्त को अनिल कुमार ने पचेंडा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर तिरंगा उल्टा फहराने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था।
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव त्यागी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर नई मंडी पुलिस और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तब संजीव त्यागी ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अधिवक्ता ने वायरल वीडियो को भी सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने आरोप सही मानते हुए नई मंडी कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।
नई मंडी कोतवाल सुशील सैनी ने बताया कि विधायक अनिल और पांच अज्ञात के खिलाफ धारा 147 और राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में एक वर्ष तक की सजा का प्रविधान है। अनिल कुमार ने पिछले साल जब स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया था तब वह पूर्व विधायक थे।