मुजफ्फरनगर। तितावी थाना क्षेत्र के गांव मुकंदपुर में नाबालिग की हत्या करने वाले अभियुक्त को गैंगस्टर एक्ट में न्यायाधीश ने पांच साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त को हत्या के मामले में पूर्व में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। एक अभियुक्त वर्ष 2016 में बीमारी के चलते मौत हो गयी थी। कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
तितावी थाना क्षेत्र के गांव मुकन्दपुर में वर्ष 2014 में सात वर्षीय बच्चे कुलवंश की गला काटकर हत्या कर दी गयी थी। उसके चाचा ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रामवीर निवासी मुकन्दपुर थाना तितावी व मोनी उर्फ मोनित निवासी खानपुर थाना खतौली को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बाद में गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई थी। दोनों अभियुक्तां को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। वर्ष 2016 में अभियुक्त मोनित की बिमारी के कारण मौत हो गयी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई विशेष गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। शनिवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त रामवीर को पांच साल की सजा व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने कोर्ट में मामले को लेकर पैरवी की।