नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर पर्सनल वजन और माप मशीन और रसोई में तौलने की मशीन बेचने वाले 63 मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स और वेंडर्स को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने नोटिस जारी करके इसने पूछा है कि क्या उन्होंने सभी नियामकीय मानदंडों का अनुपालन किया है. बता दें कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इन उत्पादों की अनाधिकृत बिक्री के संबंध में कई उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद यह नोटिस भेजा है.
बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘उपभोक्ता शिकायतों और स्वत: संज्ञान के आधार पर जून से 29 अगस्त के बीच 63 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.’
जान लें कि नोटिस में विनिर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं को मॉडल की मंजूरी, विनिर्माण/आयातक/डीलर लाइसेंस और वजन पैमाने के सत्यापन का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई स्वतः संज्ञान के आधार पर की गई है. यह पाया गया कि वजन और माप उपकरणों के कुछ निर्माता/आयातक कानून के प्रावधानों का पालन किए बिना किचन स्केल और व्यक्तिगत वजन मशीन बेच रहे हैं.
गौरतलब है कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अनुसार निर्माताओं और आयातकों को अपने वजन और माप उपकरण के मॉडल, निर्माण लाइसेंस, आयात पंजीकरण और सत्यापन/स्टाम्प के लिए मंजूरी लेना जरूरी है.