नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बजट 2023 में कई अहम ऐलान किए हैं. इनमें इनकम टैक्स को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणा सरकार की ओर से की गई है. साथ ही आय के स्तर को बढ़ाने के लिए भी सरकार की ओर से अहम ऐलान किए गए. अब वित्तीय वर्ष 2023-24 से नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कोई भी आयकर नहीं चुकाना होगा. पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपये थी.
वहीं नए टैक्स रिजीम में सरकार की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया था. ऐसे में जो टैक्सपेयर्स नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे तो उन्हें बदले हुए टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी होनी चाहिए. बजट 2023 में वित्त मंत्री की ओर से कई घोषणाएं की गई थी. इनमें नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को लेकर की गई घोषणा काफी अहम थी.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि अगर कोई शख्स जिसकी इनकम 0-3 लाख रुपये सालाना के बीच है तो उसे कई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि पहले यह 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर था. वहीं नए टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उन्हें 30 फीसदी का इनकम टैक्स चुकाना होगा.
– 3 लाख और 6 लाख रुपये की सालाना आय वालों को देना होगा 5 प्रतिशत टैक्स.
– 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये की सालाना आय वालों को देना होगा 10 प्रतिशत टैक्स.
– 9 लाख से 12 लाख रुपये की सालाना आय वालों को देना होगा 15 प्रतिशत टैक्स.
– 12 लाख से 15 लाख रुपये की सालाना आय वालों को देना होगा 20 प्रतिशत टैक्स.
– 15 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वालों को देना होगा 30 प्रतिशत टैक्स.
वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कोई बदलाव नहीं किए गए हैं. ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम के तहत अगर कोई टैक्स दाखिल करते हैं उनके टैक्स स्लैब अपरिवर्तित रहेंगे.